Mukhyamantri Kanyadan Yojana: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सरकार की ओर से गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं को विवाह के लिए 51000 की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। यदि आप भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस आर्टिकल में बताई गई है।
भारत सरकार की ओर से हाल ही में नई योजना का संचालन किया है जिसका नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बच्चियों को शादी के लिए 51000 की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है और इसके लिए आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं अगर आप भी गरीब वर्ग से आते हैं और अपनी बेटी की शादी की चिंता कर रहे हैं तो अब आपको ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का संचालन शुरू हो चुका है जिसका प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं एवं उनके परिवार को उनकी शादी के लिए आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध करवाना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत भारत सरकार की ओर से ₹51000 की वित्तीय सहायता राशि दी जा रही है यह राशि बालिका की बैंक खाते में प्राप्त होती है और यह योजना राजस्थान सरकार की ओर से संचालित करी जा रही कल्याणकारी योजनाओं में से एक है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ
इस योजना के तहत भारत सरकार की ओर से योग्य बालिकाओं को उनके विवाह के समय ₹31000 से लेकर 41000 तक की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाती है प्रदेश की प्रत्येक बालिकाओं के लिए कक्षा दसवीं पास करना उतरना है एवं सरकार की ओर से विवाह के समय अधिकतम 41000 की सहायता दी जाती है यदि स्नातक पास किया है तो विवाह के समय का ₹1000 की आर्थिक सहायता राशि मिलने वाली है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आपके पास महत्वपूर्ण दस्तावेज होना आवश्यक है जैसे की आधार कार्ड जन आधार कार्ड आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र बैंक खाता की डिटेल बीपीएल कार्ड अथवा अंत्योदय कार्ड पढ़ने वाली है एवं विकलांग से आने वाली बालिकाओं के लिए विकलांग प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है एवं कन्या का विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र बालिका वधू की फोटो कॉपी इत्यादि प्रकार के दस्तावेज योजना में आवश्यक रूप से मान्य किए गए हैं।
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योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी बालिका की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए एवं अधिकतम दो कन्या संतानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है इसके अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से कम होना चाहिए और वह राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट जारी करी है आपको इस वेबसाइट पर आकर एसजेएमई एसएमएस के आइकॉन पर क्लिक कर देना है यहां से संपूर्ण दिशा निर्देशों को अच्छी तरीके से पड़े और सही जानकारियां दर्ज करें इसके बाद अपने दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर देना है.
अब इस योजना का आवेदन फार्म आप अपने नजदीकी मित्र के माध्यम से। वर वधु को सही जानकारी के साथ उपलब्ध करवाना है और ओटीपी अथवा बायोमेट्रिक के माध्यम से वेरिफिकेशन होने के बाद इसका सुरक्षित प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख ले।