Samajik Suraksha Yojana: जानकारी के लिए बता दे की वर्तमान समय में आज भी कई स्थान पर नारी सुरक्षित नहीं है कुछ स्थानों पर नारियों को कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है और कई मामलों में अकेले भी सामना करना पड़ रहा है। तलाकशुदा महिलाएं विधवा महिलाएं इत्यादि जीवन यापन करने के लिए रोजाना नई-नई चुनौतियों से लड़ती है। इसलिए अब राज्य सरकार की ओर से इस विषय पर पूरा ध्यान दिया गया है और अब सरकार के द्वारा इन सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत करी है इसके तहत महिलाओं के लिए अब सामाजिक सुरक्षा योजना का ऐलान किया गया है इस योजना के माध्यम से सभी लाभार्थी महिलाओं को राज्य सरकार के द्वारा ₹4000 की आर्थिक सहायता राशि हर महीने प्राप्त होने वाली है।
जितनी भी महिलाएं सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अपना आवेदन करना चाहती है एवं योजना का लाभ प्राप्त करना चाहती है उसे सभी की जानकारी के लिए बता दे की आवेदन करने से पूर्व आपको सरकार के द्वारा निर्धारित करी गई पात्रता को मापदंड को पूर्ण करना आवश्यक है इसके आधार पर ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। महिलाओं को आवेदन ऑफ़लाइन के माध्यम से करना होगा इसके लिए महिला को किसी भी नजदीकी बाल संरक्षण ऑफिस में जाकर अथवा कल्याण ऑफिस में जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण पात्रता दस्तावेज की जानकारी निम्नलिखित बताई गई है।
सामाजिक सुरक्षा योजना क्या है ?
विवरण | जानकारी |
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योजना का उद्देश्य | विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता |
मासिक आर्थिक सहायता | ₹4000 |
पात्रता | राज्य की स्थाई निवासी, 18+ आयु, आय ₹95000 से कम, आयकर दाता न हो |
दस्तावेज़ | आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर |
आवेदन प्रक्रिया | नजदीकी संरक्षण इकाई में ऑफलाइन आवेदन |
सामाजिक सुरक्षा योजना राज्य सरकार के द्वारा संचालित करी जा रही है यह योजना महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है जानकारी हेतु बता दे कि इस योजना की शुरुआत करने का प्रमुख उद्देश्य मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब एवं असहाय महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध करवाना है जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली बहन योजना का संचालन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी अपने राज्य की महिलाओं के लिए महतारी बंधन योजना का संचालन कर रही है झारखंड सरकार के द्वारा अपने राज्य की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना का संचालन किया जा रहा है और इसी को देखते हैं बिहार सरकार की ओर से अपने राज्य की महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत करी है।
इस योजना के लाभार्थी महिलाओं को इनकी श्रेणी के अनुसार विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को लाभ उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के माध्यम से ₹4000 की आर्थिक सहायता राशि बैंक खाते में प्राप्त होती है और इसके आधार पर महिलाओं के जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है।
पात्रता
- योजना का लाभ राज्य की स्थाई निवासी महिलाओं को मिलने वाला है।
- इस योजना का लाभ केवल विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को ही मिलेगा।
- योजना के तहत आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
- हालांकि इस योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिलने वाला है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है लेकिन उनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है।
- राज्य की गरीब और असहाय महिलाओं को इस योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा।
- यदि बालिका के माता-पिता की मृत्यु हो गई है और वह अपने रिश्तेदारों के साथ रहती है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- वे महिला एन इस योजना के लिए पत्र होगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 95000 से कम है।
- इस योजना की लाभार्थी महिला के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड |
- आय प्रमाण पत्र |
- राशन कार्ड |
- मूल निवास प्रमाण पत्र |
- पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र |
- जन्म प्रमाण पत्र |
- पास पोर्ट साइज्ड फोटो |
- मोबाइल नंबर आदि |
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आवेदन प्रक्रिया
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जिले के पास संरक्षण इकाई के ऑफिस में जाना होगा।
- यहां से आपको योजना की अधिक जानकारी प्राप्त कर लेना है और आवेदन प्राप्त करने के पश्चात आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करें।
- जानकारियां पूरी हो जाने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेजों को संलग्न कर देना है।
- अब अपने दस्तावेजों को फार्म के साथ अटैच करने के बाद इस कार्यालय में जमा करें।
- अब अधिकारियों के द्वारा आपके दस्तावेज का सत्यापन किया जाता है सही जानकारी पाए जाने पर आपको इस योजना का लाभार्थी घोषित कर दिया जाएगा।